कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं का काटा गया चालान
गुड न्यूज छत्तीसगढ़।सारंगढ़
सारंगढ़-बिलाईगढ़/ कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिले के तीनों विकासखंड में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई। विकासखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है, परंतु जिला प्रशासन एवं प्रवर्तन दल ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय हेतु बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने बृहद पैमाने पर चालानी कार्यवाही की योजना बनाई। प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिला के कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू एवं पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला को जिले में गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने तीनों ही बीएमओ एवं डेंटिस्ट (नोडल अधिकारी, कोटपा) को शनिवार को अभियान मोड़ पर लगातार प्रति सप्ताह चालानी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल ने तीनों विकासखंड के प्रवर्तन दल हेतु दो-दो पुलिस कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की। प्रवर्तन दल के द्वारा पान ठेला, दुकानों, ढाबों पर छापा मारकर तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उलंघन करते पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें सारंगढ़ के 29 ( राशि -6000 रूपये), बिलाईगढ़ के 5 (राशि -1000 रूपये) एवं बरमकेला के 15 ( राशि-3000 रूपये) प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर चालानी की प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल nmba.dosjegov.in पर अपलोड की गई। सारंगढ़ ब्लॉक में कार्यवाही के दौरान डॉ आर एल सिदार बीएमओ, डॉ इंदु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट), डॉ रितेश सेन, डॉ राहुल साय, भूपेंद्र चंद्रा (पुलिस आरक्षक), रविंद्र सिदार (दंत सहायक) उपस्थित थे।
0 Response to "कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं का काटा गया चालान"
Post a Comment